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चयन-प्रोन्नत वेतनमान में पूर्व की सेवा का लाभ

बेसिक से एलटी कैडर में समयोजित शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने की...

चयन-प्रोन्नत वेतनमान में पूर्व की सेवा का लाभ
हिन्दुस्तान टीम,देहरादूनSun, 17 Oct 2021 08:20 PM
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देहरादून। विशेष संवाददाता

बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों के चयन प्रोन्नत वेतनमान का विवाद जल्द सुलझने की उम्मीद है। सरकार ने एक बार फिर से बेसिक से एलटी कैडर में आए शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया है। सरकार के निर्देश पर एडी-बेसिक एसपी खाली ने गढ़वाल और कुमाऊं के मंडलीय अपर निदेशकों से शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। चार हजार से ज्यादा शिक्षकों के इसके दायरे में आने की उम्मीद है।

समान ग्रेड पे के बाद एलटी कैडर में आए बेसिक शिक्षक पिछले काफी समय से आंदोलित हैं। वो एलटी के समान ग्रेड पे के बाद की अपनी बेसिक की सेवाओं का लाभ चयन और प्रोन्नत वेतनमान में मांग रहे हैं। शिक्षकों का बेसिक से एलटी कैडर में चार प्रकार से समायोजन-प्रमोशन होता है।

पहला- कुल रिक्त पदों के 25 फीसदी पदों पर शिक्षकों का समायेाजन किया जाता है। दूसरा- पांच प्रतिशत कोटे से विभागीय लिखित परीक्षा से शिक्षक एलटी कैडर में आते हैं। तीसरा- 30 प्रतिशत कोटे के तहत प्रमोशन से और चौथा- 10 प्रतिशत कोटे के तहत लिखित परीक्षा से एलटी कैडर में समायोजन-प्रमोशन।

इसमें तमाम शिक्षक ऐसे भी है जो बेसिक की सेवा में रहते हुए एलटी का 4600 रुपये ग्रेड पे हासिल कर चुके थे। 4600 ग्रेड पे के बाद उनका एलटी में समायोजन हुआ। इन शिक्षकों का कहना है कि जब पहले ही एलटी का ग्रेड पे मिल चुका है, उन्हें पूर्व की सेवाओं के अनुसार चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए।

दूसरी तरफ, उत्तराखंड कार्मिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री दिगंबर फुलैरिया ने कहा कि समायोजित शिक्षक पिछले कई साल से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब विभाग को जलद से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। फुलैरिया ने शिक्षा निदेशायल में समायोजित शिक्षकों का ब्यौरा न होने पर भी अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं।

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