Hindi NewsUttarakhand NewsDehradun News20-Year Prison Sentence for Uncle-in-Law in POCSO Case of Sexual Assault on Minor

किशोरी से दुष्कर्म में सगे जीजा को 20 साल कैद

पोक्सो कोर्ट ने आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके जीजा को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। किशोरी ने 15 जुलाई को अपनी...

Newswrap हिन्दुस्तान, देहरादूनWed, 8 Jan 2025 04:41 PM
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पोक्सो कोर्ट ने आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म में दोषी उसके सगे जीजा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 02 सितंबर 2023 को किशारी के पिता ने चकराता थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 15 जुलाई 2023 को घर के सभी लोग बाहर गए थे। घर पर उनकी 12 साल की बेटी अकेली थी। आरोप था कि इस दौरान उनकी बड़ी बेटी का पति शराब पीकर घर पहुंच गया। उसने अकेला पाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म कर दिया। उसने जाते जाते किशोरी को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। करीब दो महीने तक किशोरी ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन एक दिन आरोपी ने उसके साथ दोबारा छेड़छाड़ की। यही नहीं उसके परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद किशोरी ने आपबीती अपने मां को बताई। कोर्ट ने तमाम गवाहों, पीड़िता के बचान और सबूतों के आधार पर आरोपी जीजा को दोषी कराया दिया। उसे जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।

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