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किशोर से कुकर्म के दोषी को 12 साल की सजा

किशोर से कुकर्म के दोषी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश मीना देउपा की...

किशोर से कुकर्म के दोषी को 12 साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,देहरादूनMon, 08 Aug 2022 08:00 PM
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देहरादून, कार्यालय संवाददाता

किशोर से कुकर्म के दोषी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी पर चालीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें तीन हजार रुपये पीड़ित को प्रतिपूर्ति के तौर पर दिए जाएंगे।

घटना के संबंध में ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि एक महिला ने अपने पुत्र के अपहरण और दुष्कर्म के संबंध में पुलिस को शिकायत की थी। कहा कि दो सितंबर 2019 को उसके 14 वर्षीय पुत्र को सोमेश्वर नगर निवासी अनिल मौर्य अपने साथ पुताई के काम को कहकर ले गया था। इसके बाद जब वह घर लौटा तो उसने बताया कि अनिल मौर्य और उसके गुरु ने गलत काम किया है। इस पर पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। पीड़ित किशोर ने अदालत को बताया कि अनिल मौर्य उसे अपने साथ एक धार्मिक स्थल की पुताई करने को लेकर गया था। यहां उसने सिगरेट में कुछ नशीला पदार्थ भरकर पिलाया। इससे वह नशे में हो गया। आरोप है कि इसके बाद पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया गया। मुकदमे में कुल पांच गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए। इस आधार पर अदालत ने अनिल मौर्य निवासी सोमेश्वर नगर ऋषिकेश को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं उसके गुरु को न्यायालय ने बरी कर दिया।

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