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शिकायतकर्ता को पीड़ित का दर्जा, सीधे कर सकेगा अपील; चेक बाउंस केस में HC की अहम टिप्पणी

शिकायतकर्ता को पीड़ित का दर्जा, सीधे कर सकेगा अपील; चेक बाउंस केस में HC की अहम टिप्पणी

संक्षेप: हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में अहम टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता को पीड़ित माना जाए, साथ ही उसे बिना अनुमति सीधे अपील का हक होगा। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।

Thu, 11 Sep 2025 08:47 AMGaurav Kala नैनीताल, हिन्दुस्तान
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नैनीताल हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ऐसे मामलों में शिकायत करने वाले व्यक्ति को "पीड़ित" माना जाएगा। इसलिए उसे सीधे अपील करने का हक है और इसके लिए किसी खास अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी।

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क्या था मामला

देहरादून की इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टीज कंपनी ने अनिल बिष्ट और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट में की थी। लेकिन 18 नवंबर 2024 को मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी। इसके बाद कंपनी ने सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में अपील दायर की।

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हाईकोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ‘M/s Selcium Finance बनाम ए. ग्नानसेकरन’ का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता पीड़ित है और उसे CrPC की धारा 372 के तहत अपील का अधिकार है।

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Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें

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