फैसला: बीमा कंपनी देगी 13.21 लाख रुपये प्रतिकर
चम्पावत। जिला न्यायालय में कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त व सीजेएम की अदालत ने दावा...

चम्पावत। जिला न्यायालय में कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त व सीजेएम की अदालत ने दावा करने वाले वादियों को 13.21 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश सुनाया है। वाहन बीमा कंपनी को यह धनराशि 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ दो माह के अंदर देनी होगी। सीमांत नीड़ के मंच निवासी प्रहलाद सिंह गुरुग्राम निवासी तरनजीत कौर का ट्रक चलाते थे। पांच अगस्त 2018 को प्रहलाद सिंह ट्रक में लोडिंग के बाद वह दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए निकले। बालाघाट के लिंगा फारेस्ट नाका पर प्रहलाद सिंह ट्रक में जैक लगा रहा थे, तभी परिचालक ने लोहे की रॉड से वार कर प्रहलाद को घायल कर दिया। जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। पत्नी शांति देवी व नाबालिग बेटे योगेश सिंह, विजय सिंह की ओर से फरवरी 2020 में कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, सीजेएम चम्पावत की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया। कोर्ट ने वाहन के दस्तावेज, चालक का डीएल व अन्य गवाहों को सुना। गुरुवार को सीजेएम अरुण बोहरा की अदालत ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत वादियों को 13.21 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का निर्णय सुनाया। अधिवक्ता सुरेश चंद्र जोशी ने बताया कि वादी की ओर से चार साक्षी प्रस्तुत किए गए।
