चरस तस्करी के दोषी को दो साल की कैद
चम्पावत में चरस तस्करी और आबकारी अधिनियम के दोषी त्रिलोक सिंह को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। लोहाघाट पुलिस ने उसके पास से 200 ग्राम चरस और 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की थी।

चम्पावत। चरस तस्करी और आबकारी अधिनियम के दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोहाघाट पुलिस ने 18 फरवरी 2020 को कोयाटी निवासी त्रिलोक सिंह के पास से दो सौ ग्राम चरस और दस पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी त्रिलोक सिंह को एनडीपीएस एक्ट में दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा आबकारी अधिनियम में एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।
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