Champawat News: चम्पावत नगर में पालतू श्वान पशुओं का पंजीकरण होगा जरूरी

हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पालतू श्वान के अनिवार्य पंजीकरण का निर्णय लिया गया। श्वान पशु उपविधि 2026 के तहत तीन माह से अधिक उम्र के श्वान का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बैठक में सफाई कार्य के लिए सुरक्षा उपकरणों और डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण प्रणाली को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई।

Champawat News: चम्पावत नगर में पालतू श्वान पशुओं का पंजीकरण होगा जरूरी

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नगर क्षेत्र में पालतू श्वान पशुओं के अनिवार्य पंजीकरण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पालिकाध्यक्ष प्रेमा पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्वान पशुओं के पंजीकरण सहित कई अन्य प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किए गए। बैठक में पालतू श्वान पशुओं के पंजीकरण एवं नियमन के लिए प्रस्तावित श्वान पशु उपविधि 2026 के आलेख पर जनसामान्य से सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रण हेतु प्रकाशन पर चर्चा की गयी। प्रस्तावित उपविधियों में मुख्यत तीन माह अथवा इससे अधिक आयु के श्वान पशु के पालक को श्वान को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात 31 मार्च तक वैध रहेगा तथा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु श्वान पशु के पंजीकरण का नवनीकरण किया जाना होगा। पशु पालक को अपने में परिसर में श्वान पशुओं होने की स्पष्ट जानकारी भवन के प्रवेश द्वार में जन सामान्य को सचेत किये जाने हेतु चेतावनी बोर्ड सूचनार्थ प्रर्दशित करना अनिवार्य होगा। बैठक में पालिका कार्मिकों को नगर में सफाई कार्य के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध कराये जाने अनुमोदन प्रदान किया गया।डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण प्रणाली को प्रभावी बनाते हुए खुले में कूड़ा फेंकने वाले चिन्हित कर दंडित किये जाने के लिए सीसीटीवी नेटर्वक के विस्तारीकरण सहमति प्रदान की गयी। अनाधिकृत रूप से पालिका मार्गो को क्षतिग्रस्त कर जल संयोजन लेने वाले के विरूद्ध कार्यवाही को जल संस्थान एवं संबंधित विभागों से आपसी समन्वय के आधार पर कार्य किये जाने की चर्चा की गयी।

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