चोरी के चार दोषियों को एक-एक साल की सजा
योगेश जोशी, चम्पावत। चम्पावत के टनकपुर राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी के चार दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा दी गई है। दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने बीएनएस की धारा 380 और 411 में सजा सुनाई।

योगेश जोशी, चम्पावत। चोरी के चार दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है। चारों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2023 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टनकपुर में हुई चोरी के मामले में सजा सुनाई है। टनकपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी की अदालत ने चोरी के मामले में चार दोषियों को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में टनकपुर राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय टनकपुर से दो लैपटॉप, एक एलईडी पैनल, प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, टीवी सेट आदि सामान चोरी हो गया था। जांच के बाद पुलिस ने योगेश आर्या निवासी बोहरागोठ टनकपुर, विकास सक्सेना निवासी वार्ड पांच टनकपुर, शुभम आर्या उर्फ भूली निवासी इमली पड़ाव टनकपुर और विशाल सागर उर्फ चिंपू निवासी शारदा चुंगी टनकपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को बीएनएस की धारा 380 व 411 में एक-एक वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना और धारा 427 में 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी गौरव अग्रवाल ने पैरवी की।
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