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उपभोक्ता फोरम का टिकट के पैसे वापस देने का आदेश

फोरम ने साथ ही 4 हजार रूपये हर्जाने के देने के भी आदेश दिये उपभोक्ता फोरम का टिकट के पैसे वापस देने का आदेश उपभोक्ता फोरम का टिकट के पैसे वापस देने का...

उपभोक्ता फोरम का टिकट के पैसे वापस देने का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,चमोलीFri, 20 Dec 2019 04:32 PM
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जिला उपभोक्ता फोरम ने उत्तराखंड परिवहन निगम के शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह चौहान को उनके गंतव्य तक न पहुंचाने पर 150 रुपये टिकट का वापस देने के साथ ही वाद व्यय के लिए दो हजार और मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए अतिरिक्त दो हजार का भुगतान आदेश की तिथि के एक माह के भीतर भुगतान करने के आदेश दिये हैं। समय पर धनराशि न देने पर 6 प्रतिशत साधारण ब्याज देने का भी आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष जिला जज कुमकुम रानी और सदस्य विनोद रतूड़ी ने पुरी सुनवाई के बाद मामले में निर्णय सुनाया है। शिकायतकर्ता देवेंद्र चौहान ने बीती 15 जनवरी, 2019 को फोरम में शिकातय दर्ज करवाई थी, कि वह दिल्ली से अपने घर बुडोगी नई टिहरी आ रहे थे। कशमीरी गेट से नई टिहरी के चलने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बस संख्या यूके 07 पीए 2523 टिकट खरीदने के बाद रवाना हुये। बस ने उन्हें ऋषिकेश में छोड़ दिया और नई टिहरी ले जाने के लिए मना कर दिया और नहीं उनका किराया लौटाया। जिसके कारण देवेंद्र चैहान को मानसिक व शारीरिक परेशानी के साथ पैसे का भी नुकसान उठाना पड़ा। उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से बस के परिचालक सहदेव सिंह ने अपना पक्ष रखा। सभी तथ्यों को सुनने के बाद फोरम ने फैसला सुनाते हुये कहा कि देवेंद्र चौहान को टिकट का 150 रुपये वापस करने के साथ ही चार हजार रूपये हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिये।

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