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प्रादेशिक निर्वाचन को आदर्श आचार संहिता प्रभावी

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला योजना समिति के जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से बढ़े हुए सदस्यों के पदों पर निर्वाचन कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव को आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई...

प्रादेशिक निर्वाचन को आदर्श आचार संहिता प्रभावी
हिन्दुस्तान टीम,बागेश्वरFri, 27 Jul 2018 08:37 PM
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राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला योजना समिति के जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से बढ़े हुए सदस्यों के पदों पर निर्वाचन कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव को आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारु कराने के लिए डीएम रंजना राजगुरु ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया है। उन्होंने नाम, निर्देशन पत्रों की बिक्री से लेकर मतगणना तक दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रानुसार चार सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम, निर्देशन पत्र छह से सात अगस्त को विकास भवन मे चार बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। आठ अगस्त को सुबह दस बजे प्रपत्रों की जांच होगी। नौ अगस्त को नाम वापसी होगी। दस अगस्त को सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। साढ़े तीन बजे से मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि प्रादेशिक चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है।

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