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स्मैक तस्करी में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज...

स्मैक तस्करी में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
हिन्दुस्तान टीम,अल्मोड़ाFri, 25 Jun 2021 09:10 PM
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विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी निहाल सिद्दीकी पुत्र हुसैन कारखाना बाजार अल्मोड़ा का रहने वाला है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 11 जून 2021 को अल्मोड़ा एसओजी टीम ने लोधिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान आल्टो कार यूके 01-6550 में सवार टैक्सी चालक निहाल सिद्दीकी (24) पुत्र नदीम हुसैन निवासी अशोक होटल कारखाना बाजार अल्मोड़ा और जिशान अली (28) पुत्र नजर अली निवासी बंसल गली अल्मोड़ा के कब्जे से 20.80 ग्राम स्मैक बरामद की गई। मौके पर पुलिस ने स्मैक को सील कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा, जिसमें एक आरोपी निहाल सिद्दीकी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायलय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।

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