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आपदा प्रभावित वाहन मालिक पर टैक्स जमा करने का दबाब

वर्ष 2013 की आपदा में गौरीकुंड में बागेश्वर के एक वाहन मालिक की कार बह गई थी। उस वक्त पुलिस ने इसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। परंतु अब परिवहन विभाग ने वाहन मालिक को छह वर्ष का रोड टैक्स जमा करने का...

आपदा प्रभावित वाहन मालिक पर टैक्स जमा करने का दबाब
हिन्दुस्तान टीम,बागेश्वरWed, 26 Sep 2018 05:45 PM
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वर्ष 2013 की आपदा में गौरीकुंड में बागेश्वर के एक वाहन मालिक की कार बह गई थी। उस वक्त पुलिस ने इसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। परंतु अब परिवहन विभाग ने वाहन मालिक को छह वर्ष का रोड टैक्स जमा करने का नोटिस थमा दिया है। जिससे उसके समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। उसने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर टैक्स माफ किए जाने की मांग की है।

बिलौना निवासी गोकुल पांडे ने बताया कि वर्ष 2013 में केदारनाथ में प्रलय के वक्त उसकी कार संख्या यूके-02- टीए- 0076 नदी में समा गई थी। वह जान बचाकर किसी तरह वापस आया। बताया कि इसके बाद वह प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गौरीकुंड में पुलिस के पास पहुंचा, तो पुलिस ने कहा कि आपदा के वक्त वाहन बहे हैं उनका पता लगाया जाएगा। अभी पीड़ितों की मदद की जा रही है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया। बताया कि अज्ञानतावस वह दोबारा वहां नहीं गया। गोकुल पांडे ने कहा कि गत माह उसे सहायक परिवहन अधिकारी द्वारा टैक्स जमा करने का नोटिस मिला जिससे वह परेशान है। उसने इस संबंध में जन सुनवाई के साथ मुख्यमंत्री के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। इधर परिवहन अधिकारी केसी पलड़िया ने कहा कि वाहन के गुम होने की दशा में प्राथमिकी आवश्यक है। बिना प्राथमिकी के कर माफ नहीं किया जा सकता है।

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