पेट्रोल पंपों पर नई लिमिट के बीच 2500 लीटर डीजल स्टोर कर सकेंगे, कहां आदेश लागू
Petrol Pumps New Limit: पेट्रोल पंपों पर 200 लीटर वाले नए आदेश के बीच उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने बड़ी राहत दी है। 2500 लीटर तक डीजल स्टोरेज की अनुमति दी है।

Petrol Pumps New Limit: पेट्रोल-डीजल की कमी को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। पंपों पर लिमिट वाले नए आदेश के बीच उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एमएसएमई और खाद्य प्रंसस्करण उद्योगों को डीजल खरीद और भंडारण पर बड़ी राहत दी है। अब छोटे उद्योगों को पेट्रोल पंप से कंटेनर में 200 लीटर तक डीजल मिल सकेगा। साथ ही ही 2500 लीटर डीजल भंडारण की भी अनुमति दी है।
खाद्य विभाग ने ईंधन के दुरुपयोग पर रोक के साथ औद्योगिक उपयोग की निगरानी के लिए उत्तराखंड के 6 जिलों में विशेष अभियान भी शुरू किया था। 27 मई को जारी आदेश में देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, टिहरी और पौड़ी के डीएम को 15 दिन तक पेट्रोल पंप के निरीक्षण के निर्देश दए गए थे। इसके बाद उद्योगों के लिए पेट्रोल पंप से थोक डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी।
कई छोटी औद्योगिक इकाइयों का काम ठप होने की स्थिति में पहुंच गया था। इस मुद्दे पर उद्योग जगत ने चिंता जताई थी। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने इस मुद्दे को बीते 5 जून के अंक में प्रमुखता से उठाया था।
खाद्य आयुक्त ने जारी किए रियायत के आदेश
खाद्य आयुक्त बंशीलाल राणा ने सभी डीएसओ को छोटे उद्योगों के लिए डीजल आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश दिए। छोटी इकाइयों को कंटेनरों में 200 लीटर तक डीजल मिलेगा। इसके साथ ही 2500 लीटर तक ईंधन भंडारण की भी छूट दी गई है।
उद्योग संगठनों ने जताया सरकार का आभार
खाद्य प्रसंस्करण इकाई, एमएसएमई उद्योगों से जुड़े हुए संगठनों ने मुख्यमंत्री धामी और मंत्री रेखा आर्य का आभार जताया है। राज्य समन्वयक अनिल मारवाह व सह-समन्वयक पवन अगर्वाल ने कहा कि सरकार ने उद्योगों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई कर राहत दी है। उन्होंने खाद्य आयुक्त बंशी लाल राणा और अपर आयुक्त पीएस पांगती को भी धन्यवाद ज्ञापित किया।
पेट्रोल पंपों पर नई लिमिट 90 दिन तक प्रभावी
गौरतलब है कि सरकार ने औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं संस्थागत उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगाते हुए उन्हें थोक बिक्री केंद्रों से ईंधन लेने का निर्देश दिया है। यह प्रतिबंध अधिकतम 90 दिन तक लागू रहेगा।
दिल्ली में जहां पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है। वहीं थोक बिक्री के लिए यह 134.50 रुपये प्रति लीटर है।


