
अंकिता केस में HC से राहत के बीच पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर नया मुकदमा, क्या मामला
अंकिता भंडारी केस में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत मिली थी, लेकिन अब नए प्रकरण में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सामने आए ऑडियो-वीडियो प्रकरण पर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हुए थे। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राठौर को राहत देते हुए सभी मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अंकिता केस में हाई कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं।
हरिद्वार की ज्वालापुर की पुलिस ने उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। उन पर अमानत में खयानत, गाली-गलौज और मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामला क्या है
यह मामला सरकारी ठेकेदार से निजी उपयोग के लिए ली गई कार को वापस नहीं करने से जुड़ा है। हरिलोक कॉलोनी निवासी राजेश कुमार गौतम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच पुराने रिश्ते थे। इसी भरोसे के चलते कुछ समय पहले राठौर ने कार मांगी थी।
आरोप है कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद राठौर ने कार वापस नहीं की। जब राजेश ने कई बार अपनी गाड़ी लौटाने को कहा तो राठौर ने न केवल टालमटोल किया, बल्कि गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़ित राजेश ने पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस प्रकरण की जांच जारी है और पुलिस मामले की गंभीरता से निपट रही है।

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