जल और सीवर में नहीं पड़ेगा विलम्ब शुल्क
जल संस्थान के अधिशासी अभियंता नीरज तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, 31 मार्च तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने पर विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद जल मूल्य और सीवर शुल्क पर...
Newswrap हिन्दुस्तान, अल्मोड़ाMon, 30 Dec 2024 11:07 PM

जल संस्थान के अधिशासी अभियंता नीरज तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान करने पर विलम्ब शुल्क नहीं पड़ेगा। इसका लाभ उठाने के लिए 31 मार्च तक बिल का एकमुश्त भुगतान करना होगा। 31 मार्च के बाद जल मूल्य व सीवर शुल्क के अवशेष्ज्ञ देयकों के भुगतान पर विलम्ब शुल्क प्रक्रियानुसार लिया जाएगा।
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