अब घर बैठे वापस मिलेगा साइबर ठगी में होल्ड रुपया
अल्मोड़ा। गृह मंत्रालय ने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल शुरू किया है, जिससे साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को राहत मिलेगी। अब पीड़ित घर बैठे ऑनलाइन रिफंड रिक्वेस्ट जेनरेट कर सकते हैं। इसके लिए 14 अंकों का रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर होना जरूरी है। यह व्यवस्था केवल तब प्रभावी होगी जब रकम होल्ड की गई हो।

अल्मोड़ा। साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए गृह मंत्रालय ने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया से अब साइबर ठगी के शिकार लोगों को फ्रीज कराई धनराशि को वापस पाने के लिए यहां-वहां नहीं भटकना पड़ेगा। एसएसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की। बताया कि बताया कि इस पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था से अब पीड़ितों को फ्रीज कराई गई धनराशि वापस पाने के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब पीड़ित खुद ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे रिफंड रिक्वेस्ट जेनरेट कर सकेंगे। इसके बाद उनका पैसा सीधे उनके बैंक खाते में सुरक्षित वापस आ जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पीड़ितों के पास ठगी की शिकायत के बाद मिला 14 अंकों का रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर होना अनिवार्य है। यह शिकायत एनसीआरपी पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल दर्ज होनी चाहिए।
प्रभावी व्यवस्था
एसएसपी ने साफ किया कि यह व्यवस्था केवल उन मामलों में प्रभावी होगी, जहां अपराधियों के खातों में पीड़ित की रकम को होल्ड करवा दिया गया होगा। जिन मामलों में अपराधियों ने खातों से पैसा पहले ही निकाल लिया है, उनमें इस पोर्टल से रिफंड नहीं हो पाएगा।साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए राहत
इस व्यवस्था से अब साइबर ठगी के पीड़ित तत्काल शिकायत कर पैसा होल्ड कराते हैं तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न
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