Almora News: चेक बाउंस मामले में डेयरी स्वामी को छह माह की जेल

हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा में, न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट ने पीएनबी द्वाराहाट शाखा के चेक बाउंस मामले में निर्णय सुनाया। अभियुक्त को ऋण की बकाया रकम न चुकाने के लिए छह माह की सजा और 80,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यह मामला जुलाई 2020 का है, जिसमें आरोप है कि अभियुक्त ने बैंक का चेक बाउंस कराया।

Almora News: चेक बाउंस मामले में डेयरी स्वामी को छह माह की जेल

Almora News: अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट की अदालत ने अदालत ने पीएनबी द्वाराहाट शाखा से जुड़े चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ऋण की बकाया रकम न चुकाने और चेक बाउंस में अभियुक्त को छह माह के साधारण कारावास की सजा व 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला विवरण

अधिवक्ता मनोज कुमार पंत ने बताया कि मामला जुलाई 2020 का है। परिवादी पीएनबी शाखा द्वाराहाट के प्रबंधक जीशान खान ने न्यायालय में वाद दायर किया था। कहना था कि ग्राम सलना द्वाराहाट निवासी गणेश सिंह दो जुलाई 2020 को बैंक से अपनी ‘अधिकारी डेयरी' के लिए 135000 रुपये का व्यावसायिक ऋण लिया था। किश्तें नियमित रूप से जमा न होने के कारण चार मई 2022 को बैंक ने इस ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया। इसके बाद देनदारी के एवज में अभियुक्त ने बैंक को 75436 रुपये का एक चेक सौंपा, जो 19 अक्तूबर 2024 को खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण बाउंस हो गया।

अदालत का निर्णय

कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी जब आरोपी ने राशि नहीं चुकाई, तो बैंक प्रबंधक ने कोर्ट में केस दर्ज कराया। तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए छह माह कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या अभियुक्त को कितनी सजा दी गई है?
अभियुक्त को छह माह के साधारण कारावास की सजा दी गई है।
Hindustan | Bureau

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