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पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में निशंक के अधिवक्ता ने रखा पक्ष

हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक तथा पूर्व मुख्यमंत्री...

पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में निशंक के अधिवक्ता ने रखा पक्ष
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 03 Nov 2020 11:53 PM
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हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक तथा पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। निशंक के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक राहत दे दी है। हालांकि पूर्व सीएम व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मामले में उनकी ओर से जवाब कोर्ट में देना है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।

मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने 3 मई 2019 को आदेश दिया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों, बिजली, पानी का बाजार भाव से किराया वसूला जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अन्य सुविधाओं का भी आकलन कर 6 महीने के भीतर वसूल करें। ऐसा नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस आदेश से बचने के लिए सरकार एक्ट लेकर आई, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। मामले में सुनवाई के दौरान पूर्व में हाईकोर्ट ने अवमानना याचिकाओं में सभी मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल को छोड़कर अन्य सभी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए दीपावली के बाद की तिथि तय की है।

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