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एनडीपीएस एक्ट में आरोपी पर दोषी पाया

गांजे के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोविंद सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी गड़कोट सल्ट जिला अल्मोड़ा को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया। सजा के प्रश्न पर27...

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी पर दोषी पाया
हिन्दुस्तान टीम,अल्मोड़ाMon, 19 Nov 2018 06:58 PM
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गांजे के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोविंद सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी गड़कोट सल्ट जिला अल्मोड़ा को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया। सजा के प्रश्न पर27 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

अभियोजन के अनुसार 15 अप्रैल को एसआई ओमप्रकाश थाना भतरौंजखान में तैनात थे। उस दिन अपनी मोटरसाइकिल से थाने से 8:42 मिनट में मादक पदार्थ की तस्करी रोकने व वाहन चेकिंग के लिए मोहान पुलिस सहायता केंद्र पंहुचे तो वहा पर कांस्टेबल चंद्र पाल, कांस्टेबल मोहन सिंह, कांस्टेबल तारा सिंह मौजूद मिले। जिनको साथ लेकर मोहान सहायता केंद्र के पास ही सड़क पर बरियर लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे तो कुछ समय बाद सल्ट की ओर से एक वाहन सफेद रंग का बुलेरो यूके 04 सीए 1192 समय1 1:40 आते दिखाई दिये तो उक्त वाहन को रोका वाहन की चेकिंग की गई तो वाहन में पिछले केबिन में बैठे व्यक्ति की गोद में एक प्लास्टिक का कट्टा व दूसरा कट्टा उक्त व्यक्ति ने पैर से दबाया हुआ था। उन दोनों कट्टो को अभियुक्त द्वारा बाहर निकाला गया तो उक्त दोनों कट्टो को खोलकर देखा गया तो उस में घास नुमा पदार्थ बरामद हुआ। जिसे सूंघने पर गांजे की गंध आ रही थी। घटना स्थल पर उक्त गांजे का तोला गया तो उक्त दोनों कट्टों का वजन 10 किलो 34 ग्राम निकला जिसे मौके पर सील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला अभियोजन की ओर से आठ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ.ज्ञानेद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर 27 नवंबर की तिथि नियत की गई है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने पैरवी की।

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