धोखाधड़ी और गबन के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
By Newswrap
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ाअल्मोड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धोखाधड़ी और गबन के मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज...

अल्मोड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धोखाधड़ी और गबन के मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी जयपाल सिंह पालनी पुत्र आनंद सिंह •पालनी ग्राम गागिल पातलीबगड़ सोमेश्वर का रहने वाला है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत में पक्ष रखा। इसमें बताया कि आरोपी जयपाल सिंह कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सोमेश्वर शाखा में हुए 56 लाख रुपये के घोटाले में शामिल रहा है। सोसायटी के पदाधिकारी लोगों की जमा रकम लेकर फरार हो गए थे। आरोपी जयपाल सिंह पालनी सोयायटी में कुमाऊं रीजनल मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अदालत ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसिलन कर आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।


