बकायेदारों को योगी सरकार ने दी एक और राहत, 30 दिन में भुगतान पर अतिरिक्त छूट का ऐलान

Feb 09, 2026 05:27 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share

आवास विभाग के डिफॉल्टर यानी बकायेदार आवंटियों को योगी सरकार का ने एक औऱ राहत दी है। एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 30 दिनों में भुगतान पर 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

बकायेदारों को योगी सरकार ने दी एक और राहत, 30 दिन में भुगतान पर अतिरिक्त छूट का ऐलान

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन के आवास विभाग ने डिफॉल्टर आवंटियों के मामलों को सुलझाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अनुसार, पहली बार ओटीएस में खरीदारों को दोहरा फायदा होगा। दंड ब्याज माफ करने के साथ ही एक महीने में मकान, प्लॉट का पूरा पैसा जमा करने वालों को तीन फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

ओटीएस-2026 में सभी प्रकार की आवासीय सम्पत्तियां, सरकारी संस्थाओं को आवंटित भूखण्ड, स्कूल व चैरिटेबल संस्थाओं की सम्पत्तियां, नीलामी अथवा अन्य किसी भी पद्धति से आवंटित व्यवसायिक सम्पत्तियां, सहकारी आवास समितियों की सम्पत्तियां और मानचित्र डिफाल्टर भी शामिल किए गए हैं।

90 दिन वालों को भी मिलेगा लाभ

योजना के अनुसार, जो आवंटी निर्धारित तिथि के बाद 90 दिन तक किस्त या देय धनराशि जमा नहीं कर पाए, उन्हें भी डिफाल्टर माना जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि डिफाल्टरों से केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, वह भी उसी दर पर जो आवंटन के समय किस्तों पर लागू थी। किसी भी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लगेगा।

भुगतान समायोजन के स्पष्ट नियम

ओटीएस के तहत आवंटी द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन पहले डिफाल्ट अवधि के ब्याज में किया जाएगा, उसके बाद मूल धनराशि में। यदि पहले से जमा रकम ओटीएस गणना से अधिक निकलती है, तो वह वापस नहीं होगी। वहीं जिन मामलों में किस्तों का पुनर्निर्धारण किया गया है, वहां मूल आवंटन शर्तों के आधार पर ही ओटीएस की गणना की जाएगी।

आदेश जारी होने के 3 महीने तक ही रहेगी योजना

शासनादेश जारी होने के बाद एक माह तक योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। डिफाल्टरों को ई-मेल, एसएमएस और पत्र से सूचना दी जाएगी। इसके बाद तीन माह तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तय अवधि के बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए www.awasbandhu.in पर लिंक और विशेष हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी।

आवेदन न करने वालों की संपत्तियां जब्त होंगी

जो डिफाल्टर ओटीएस में आवेदन नहीं करेंगे या तय समय में भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। वहीं आवेदन निस्तारण में अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर वित्तीय क्षति की वसूली भी की जाएगी। डिफाल्टर की संपत्तियां जब्त की जाएं।

उपाध्यक्ष एलडीए प्रथमेश कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री ने ओटीएस योजना को मंजूरी दे दी है। इसे बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा। आदेश जारी होते ही योजना शुरू हो जाएगी। इससे समय पर मकान की किस्त न जमा करने वाले प्रदेश के हजारों भवन भूखंड खरीददारों को फायदा होगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।