
अयोध्या में अब 52 एकड़ जमीन पर बनेगा मंदिर संग्रहालय, योगी कैबिनेट की मंजूरी; जानें डिटेल
योगी कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिए जमीन बढ़ाए जाने का फैसला है। भव्य राम मंदिर के निर्माण, रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा और धर्म ध्वजा स्थापना के बाद से अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
Yogi Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में भव्य और विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिए जमीन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट निर्णयों के बारे में विस्तार से बताते हुए वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अयोध्या में संग्रहालय के लिए टाटा एंड सन्स ने जमीन बढ़ाने का आग्रह किया था। पहले इसके लिए 25 एकड़ जमीन दी गई थी। अब 52 एकड़ जमीन उन्हें दी जाएगी। इस पर विश्वस्तरीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।
अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय होगा संग्रहालय
योगी कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाए जाने का फैसला है। श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण, रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा और धर्म ध्वजा स्थापना के बाद से अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है। वहां एक बड़े सांस्कृतिक संग्रहालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए देश की भावी पीढ़ी भारतीय सनातन परंपरा में वेद पुराण, मंदिर और इससे जुड़ी अन्य परंपराओं को विस्तार से जानेगी।
20 में से 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट में रखे गए 20 प्रस्तावों में से 19 को मंजूरी मिली है। एक प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। पास हुए प्रस्तावों में तीन औद्योगिक विकास विभाग और दो-दो नगर विकास और आवास विभाग के भी हैं। वित्त, पर्यटन और स्टांप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। प्रदेश के दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा फैसला
इसके साथ ही खिलाड़ियों के हक में भी योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रतियोगिताओं में जाने वाला समय ड्यूटी का हिस्सा माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में भाग लिए जाने की अवधि और आवाजाही में लगने वाले समय सहित कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि (ड्यूटी) माने जाने जाने संबंधी प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराये जाने के संबंध में।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेज सं0 45+980 किमी पर स्थित घाघरा पुल के एबेटमेन्ट ए1 साइड के एप्रोच तटबन्ध के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी सुरक्षात्मक कार्य कराने का प्रस्ताव
- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 15.05.2025 में की गई संस्तुति पर मंत्रि परिषद का अनुमोदन
-औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 15 मई, 2025 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन
- अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत जनपदकानपुर के नगर निगम कानपुर में पेयजल योजना के ईस्ट एवं साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्टि हेतु पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना एवं व्यय वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित लागत रू0 31678.88 लाख (जीएसटी एवं सेंटेसेंटेज सहित) के व्यय का प्रस्ताव
- अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत जनपदबरेली के नगर निगम बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 से संबंधित प्रायोजना एवं व्यय वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित लागत रू 26595.46 लाख (जीएसटी एवं सेंटेसेंटेज सहित) के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में।
- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं 2014 के अधीन स्वीकृत एवं अब तक निष्क्रिय परियोजनाओं के निरस्तीकरण तथा क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु इनके स्वीकृत डी.पी.आर. संशोधन एवं परियोजनावधि में विस्तार के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण।
- जनपद कानपुर नगर स्थित 14/112, सिविल लाइन दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45000 वर्ग मी0 नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किये जाने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।
- डा. सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव तथा तत्संबन्धी राष्ट्री य उत्कृष्टता केन्द्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुबन्ध-पत्र (एमओयू) के सम्बन्ध में।
-उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्री य/ अंतर्राष्ट्री य खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में प्रतिभाग किये जाने की अवधि एवं आवागमन में लगने वाले समय सहित कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि (ड्यूटी) माने जाने जाने के संबंध में।
-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025।
- उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के आगामी सत्र में “उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अघ्यादेश, 2025” का प्रतिस्थानी विधेयक पुर:स्थापित/पारित कराकर अधिनियमित कराया जाना।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत विरचित सहमति नियमावली, 1981 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विरचित सहमति नियमावली, 1983 में औद्योगिक इकाईयों/ स्थानीय नगर निकायों में शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना (Consent to Establish) एवं संचालन (Consent to Operate) हेतु सहमति शुल्क में संशोधन।
-जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत विरचित सहमति नियमावली, 1981 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विरचित सहमति नियमावली, 1983 में औद्योगिक इकाईयों/यों स्थानीय नगर निकायों में शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना (Consent to Establish) एवं संचालन (Consent to Operate) हेतु सहमति शुल्क में संशोधन।
-उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1956) (यथासंशोधित) को निरसित किये जाने के सम्बन्ध में।
- कार्यालय उप निबन्धक सदर व कार्यालय उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन जनपदप्रयागराज हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- जनपद चन्दौली में चन्दौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग-69) के चैनेज-0.000 से चैनेज 29.670 तक 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 29.672 किमी) कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।





