यूपी के हर गांव तक चलेगी बस, पंचायत चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत यूपी के 12,200 गांवों तक 28 सीटर बसें पहुंचेंगी। ये बसें टैक्स फ्री होंगी और इनका किराया डीएम की कमेटी तय करेगी। साथ ही ओला-उबर जैसी कंपनियों का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बहुप्रतीक्षित 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026' पर अपनी मुहर लगा दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गांवों को मुख्यधारा और जिला मुख्यालयों से जोड़ना है, जो आजादी के दशकों बाद भी सार्वजनिक परिवहन सेवा से वंचित हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि अब गांवों का विकास शहरों की तर्ज पर रफ्तार पकड़ेगा। पंचायत चुनाव से पहले गांवों के लिए इस योजना को बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
सभी 12,200 गांवों तक दौड़ेगी बस
कैबिनेट बैठक के बाद योजना की जानकारी देते हुए दयाशंकर सिंह ने बताया कि योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 12,200 दूर-दराज के गांवों को सीधी बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इन रूटों पर विशेष रूप से 28 सीटर छोटी और मझोली बसें चलाएगी। छोटी बसों का चयन इसलिए किया गया है ताकि वे गांवों की संकरी सड़कों और रास्तों पर आसानी से मुड़ सकें और आवाजाही कर सकें। इस योजना से सबसे अधिक लाभ उन छात्रों को होगा जिन्हें पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है, साथ ही किसान अपनी उपज और मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे।
समय सारिणी और संचालन का मॉडल
योजना के तहत बसों का संचालन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा।
रात्रि विश्राम गांवों में: ये बसें रात के समय संबंधित गांवों में ही रुकेंगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुबह जल्दी सेवा मिल सके।
सुबह का शेड्यूल: सुबह 10 बजे से पहले ये बसें गांवों से रवाना होकर जिला मुख्यालय पहुंच जाएंगी।
शाम की वापसी: शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच ये बसें दोबारा शहरों से सवारियां लेकर गांवों के लिए प्रस्थान करेंगी।
न्यूनतम दो चक्कर: नियम बनाया गया है कि प्रत्येक चिन्हित गांव में बस का कम से कम दो बार आना-जाना अनिवार्य होगा।
टैक्स फ्री और परमिट की छूट
इस योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार ने इसे टैक्स और परमिट की बाध्यता से मुक्त रखा है। इन बसों से कोई रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। किराए का निर्धारण पारदर्शी रखने के लिए जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जो दूरी और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किफायती किराया तय करेगी।
एग्रीगेटर नीति: ओला-उबर पर कसेगा शिकंजा
कैबिनेट ने परिवहन क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव करते हुए ओला-उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब इन कंपनियों को परिवहन विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
शुल्क संरचना: आवेदन शुल्क 25,000 रुपये और लाइसेंस के लिए कंपनी को 5 लाख रुपये देने होंगे।
नवीनीकरण: पांच साल में एक बार 5,000 रुपये देकर नवीनीकरण कराना होगा।
केंद्र सरकार के नियमों को राज्य में लागू करने के इस फैसले से यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे में
Yogesh Yadavयोगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।


