
यूपी में प्रॉपर्टी की महिला खरीदारों को छूट आज से, योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना
संक्षेप: स्टांप पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद अधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है कि एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत छूट का लाभ देने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी जाए। पहले जारी अधिसूचना में 10 लाख के स्थान पर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के हित में लिए गए बड़े फैसले के आधार पर उनके द्वारा एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने पर एक प्रतिशत छूट का लाभ बुधवार से देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। आज से यूपी के सभी रजिस्ट्री दफ्तरों में महिलाओं को यह छूट मिलने लगेगी।
स्टांप पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है कि एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत छूट का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके लिए पूर्व में जारी अधिसूचना में 10 लाख के स्थान पर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। पहले 10 लाख तक की संपत्तियों पर यह छूट दी जा रही थी। अब यह एक करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर मिलेगी।
बता दें कि पिछले मंगलवार (22 जुलाई) को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि महिलाओं के नाम एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसके पहले तक सिर्फ 10 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री पर ही एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट मिलती थी। योगी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी। इससे महिलाएं सशक्त होंगी। उनके नाम पर प्रॉपर्टी होगी। वे अपनी इच्छानुसार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकेंगी। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से महिलाओं के प्रॉपर्टी के मालिक बनने की राह आसान होगी।
पिछले सालों में कितनी महिलाओं के नाम हुई रजिस्ट्री
वर्ष रजिस्ट्री प्रतिशत
2022 1446795 58.07
2023 1431441 56.03
2024 1493607 55.75





