तलाक के बाद महिला का कानूनी उत्तराधिकारी कौन ? इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया अहम फैसला
इस मामले में पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिया था। समझौते के तौर पर पत्नी को 20 लाख रुपये दिए जाने थे। इसमें से 4 लाख रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका था। बाकी 16 लाख रुपये का चेक तैयार होने के कुछ ही दिन पहले महिला की मृत्यु हो गई। हाई कोर्ट ने यह निर्णय मृतका की मां की ओर से दायर याचिका पर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित होने के बाद, लेकिन राशि प्राप्त करने से पहले ही पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मां उस धन को प्राप्त करने की कानूनी उत्तराधिकारी होगी। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने यह फैसला किरन रायकवार (मृतक) की मां की ओर से दायर याचिका पर दिया है। याचिका में फैमिली कोर्ट बांदा में जमा 16 लाख देने की मांग की गई थी।
इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिया था, जिसमें समझौते के तौर पर पत्नी को 20 लाख रुपये दिए जाने थे। इसमें से 4 लाख रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका था, जबकि शेष 16 लाख रुपये का चेक तैयार होने के कुछ ही दिन पहले महिला की मृत्यु हो गई। अदालत ने अपने निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धाराओं का विस्तार से विश्लेषण किया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, किसी हिंदू महिला द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति चाहे वह गुजारा भत्ते के रूप में हो या किसी डिक्री के माध्यम से उसकी ‘पूर्ण संपत्ति’ मानी जाती है, न कि सीमित संपत्ति। उत्तराधिकार के नियमों (धारा 15) के तहत, यदि किसी महिला की बिना वसीयत किए मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति पहले उसकी संतान और पति को जाती है। इस मामले में चूंकि तलाक की डिक्री पहले पारित हो चुकी थी, इसलिए पति का कानूनी दर्जा समाप्त हो गया था और दंपति की कोई संतान भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में संपत्ति का अधिकार माता-पिता के पास चला जाता है। वे ही कानूनी उत्तराधिकारी होंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद पति की उस आपत्ति को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यह राशि केवल पत्नी के भरण-पोषण के लिए थी और उसकी मृत्यु के बाद किसी और को नहीं दी जा सकती। अदालत ने अपने फैसले में यह साफ किया कि फैमिली कोर्ट में जमा यह धन मृतका की संपदा का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के तहत कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मृतका की मां इस राशि को प्राप्त करने की पूरी हकदार है। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट बांदा को आदेश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर 16 लाख रुपये की राशि याचिकाकर्ता (मृतका की मां) को जारी करें।
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लेखक के बारे में
Ajay Singhअजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
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