स्कूलों में बच्चों की स्किल ट्रेनिंग के लिए रखे जाएंगे वोकेशनल ट्रेनर, हर महीने मिलेगी इतनी सैलरी
यूपी के राजकीय और आशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में वोकेशनल ट्रेनर रखे जाएंगे। जो बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देंगे।इन्हें 15 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से राज्य के 1701 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे।

UP School: उत्तर प्रदेश के राजकीय और आशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से राज्य के 1701 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे। इसके तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 3402 वोकेशनल ट्रेनर तैनात किए जाएंगे, जिन्हें ₹15000 मासिक मानदेय दिया जाएगा।
शैक्षिक सत्र 2026-27 से 731 राजकीय माध्यमिक स्कूलों व 970 एडेड माध्यमिक स्कूलों में दो-दो ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। श्रेणी-एक कक्षा नौ में दोनों ट्रेडों में कम से कम 25 छात्रों का प्रवेश दिया जाएगा। इनको पढ़ाने के लिए विभिन्न ट्रेड के दो-दो प्रशिक्षक रखे जाएंगे। ये रोजाना एक घंटा छात्रों को प्रशिक्षण देंगे। सप्ताह में छह घंटे वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई अनिवार्य होगी। रिटेल, आईटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटेलिटी, एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल इत्यादि सेक्टर में ऑफिस असिस्टेंट, डाटा इंट्री ऑपरेटर, माइक्रोफाइनेंस एग्जीक्यूटिव व रिटेल स्टोर ऑपरेसंस असिस्टेंट जैसे पदों पर नौकरियां मिलेंगी।
उद्योग भ्रमण भी होगा
माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के लिए एक शैक्षिक सत्र में तीन विशेष अतिथि व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे। उन्हें इसकी मदद से संबंधित ट्रेड की बारीकियां और अवसर विशेषज्ञ बताएंगे। उद्योगों का भ्रमण भी कराया जाएगा, जिससे वह प्रयोगात्मक ज्ञान हासिल कर सकें। माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए विद्यालयों को अलग से बजट देगा।
दंपति शिक्षकों के तबादले का एक और मौका
उधर, परिषदीय स्कूलों में कार्यरत दंपति शिक्षकों को अंर्तजनपदीय तबादलों के लिए आवेदन करने का एक और मौका है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने परिषदीय शिक्षकों के अंर्तजनपदीय तबादलों को लेकर दिए गए निर्देश के बाद 21 जुलाई को बेसिक शिक्षा विभाग ने दंपती शिक्षकों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार शासनादेश से शिक्षक और शिक्षिकाओं को आवेदन के लिए पांच अगस्त तक का समय दिया जाए। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सूचना जारी करते हुए सभी जिलों के शिक्षकों को सूचित करें। बता दें कि दंपती शिक्षकों के तबादले को लेकर यह असमंजस हो गया था कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी दंपत्ति नीति के तहत आवेदन करेगा तो जहां पर छात्र-शिक्षक अनुपात कम होगा वहां दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पति या पत्नी में से जो आवेदन करेगा सिर्फ उसी का स्थानांतरण होगा दूसरे का नहीं।


