ज्ञानवापीः मूलवाद ट्रांसफर की अर्जी पर सुनवाई 15 जुलाई को
वाराणसी की जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में ज्ञानवापी के 1991 के मूलवाद पर सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता के निधन के कारण लंच के बाद शोकावकाश घोषित किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। अधिवक्ता अनुष्का तिवारी ने मामले को मुख्य वाद बनाने की मांग की है।

वाराणसी। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी के वर्ष 1991 के मूलवाद को ट्रांसफर संबंधित पुनः अर्जी को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता के निधन के कारण लंच बाद शोकावकाश हो गया था। अब इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। प्रकरण के अनुसार वर्ष 1991 में पं. स्व. सोमनाथ व्यास, पं. स्व. रामरंग शर्मा और पं. स्व. हरिहर पांडेय ने मूलवाद दाखिल किया था। जो अब अवर न्यायालय में लंबित है। अधिवक्ता अनुष्का तिवारी ने इस वाद को ज्ञानवापी के अन्य मामलों के साथ समेकित कर मुख्य वाद बनाने की मांग करते हुए स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
पूर्व में यह प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, जिसके खिलाफ रिव्यू याचिका दाखिल की गई है। मामले में विजय शंकर रस्तोगी और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी आपत्ति दाखिल कर चुकी है। जबकि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालत में उपस्थित नहीं हुआ है।
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