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वाराणसीः बैंक से फ्राड में बड़े कारोबारी झुनझुनवाला के घर और फैक्ट्री पर सीबीआई का छापा

बैंक से फ्राड के मामले में मंगलवार की दोपहर वाराणसी में प्रमुख कारोबारी झुनझुनवाला के नाटी इमली स्थित आवास और आशापुर स्थित फैक्ट्री पर सीबीआई ने छापा मारा। आशापुर के पास...

वाराणसीः बैंक से फ्राड में बड़े कारोबारी झुनझुनवाला के घर और फैक्ट्री पर सीबीआई का छापा
वाराणसी प्रमुख संवाददाताTue, 05 Nov 2019 05:59 PM
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बैंक से फ्राड के मामले में मंगलवार की दोपहर वाराणसी में प्रमुख कारोबारी झुनझुनवाला के नाटी इमली स्थित आवास और आशापुर स्थित फैक्ट्री पर सीबीआई ने छापा मारा। आशापुर के पास हिरामनपुर स्थित झुनझुन ऑयल मिल में सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम ने छापा मारा। टीम ने बैंक से लिए 22 सौ करोड़ रुपए के आय व्यय दस्तावेजों की जांच की। सीबीआई लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राघवेंद्र वत्स के नेतृत्व में टीम यहां पहुंची। सीबीआई ने वर्ष 2010 से लेकर अब तक के बैंकों से लिए गए लोन और खर्च विवरण के दस्तावेजों की जांच की और काफी कागजात जब्त कर लिये हैं। बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने एक साथ देश में 169 जगह पर छापेमारी की है। सीबीआई की टीम आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दादर नागर हवेली में छापेमारी कर रही है। 

इस दौरान फ्रॉड केस से जुड़े सबूतों की तलाश की जा रही है। सीबीआई ने 7 हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में 35 मुकदमें दर्ज किए हैं। उसी सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की 170 से अधिक टीमें लगी हैं। सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक सोमवार को हुई थी और मंगलवार सुबह से देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी करने के लिए ऑपरेशन को अंतिम रूप दिया गया। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई को बैंक धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई ज्यादातर एफआईआर में वैसे डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी फर्मों के नाम पर लोन लिया था और इसे वापस नहीं किया गया। कुछ मामलों में बैंकों को धोखा देने के लिए क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल किया गया था। 

झुनझुनवाला की जेवीएल पर लगातार लगता रहा बट्टा
उत्पादन की गुणवत्ता, बिजली बिल, हड़ताल, ग्राम समाज की जमीन संबंधी कई विवादों में घिरी झुनझुनवाला की कंपनी जेवीएल की साख पर दिनोंदिन बट्टा लगता रहा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के विरुद्ध कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया था। 25 जुलाई 2018 को पारित इस आदेश की प्रति जौनपुर स्थित केराकत के नाऊपुर में झूला कंपनी के मेन गेट एवं मुख्य कार्यालय पर चस्पा किया गया था।  कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली 2016 के विनिमय 6 के अधीन भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड ने जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के लेनदारों के ध्यानाकर्षण के लिए नोटिस और विज्ञापन जारी किया था। जेबीएल एग्रो इंडस्ट्रीज तिलमापुर आशापुर वाराणसी, रजिस्ट्रार आफ कंपनी एक्ट 1988 के अंतर्गत कारपोरेट ऋणी निगमित है। इसके दिवालिया समाधान की प्रक्रिया  21 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुई थी। 180 दिन बाद 25 जुलाई को कंपनी के खिलाफ आदेश पारित हो गया था। कंपनी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2018 मुकर्रर की गई थी।

मंदी के दौर में भी कंपनी देती रही लाभांश
नाऊपुर में झूला कंपनी 1980 में स्थापित की गई। जल्दी ही इस कंपनी ने झूला वनस्पति, रिफाइन एवं सरसों तेल उत्पादन में देश में अलग पहचान स्थापित कर ली। 25 टन प्रतिदिन के उत्पादन से शुरुआत करने वाली यह कंपनी बाद में लगभग एक हजार टन प्रतिदिन तक उत्पादन करने लगी थी। भारत के कई प्रदेशों में अपनी इकाई स्थापित करने वाली जेवीएल इंडोनेशिया, चेकोस्लोवाकिया, मलेशिया और श्रीलंका से आयात निर्यात में अपनी अच्छी पैठ बनाने में सफल रही है। मंदी के दौर में भी कंपनी लाभांश देने में सफल रही। जेवीएल इंडस्ट्रीज की बैक बोन नाऊपुर की ही इकाई रही। प्रबंधन और कर्मचारियों की तनातनी से कंपनी को तालाबंदी के दौर से गुजरना पड़ा। उत्पादन की गुणवत्ता, बिजली बिल, हड़ताल, ग्राम समाज की जमीन संबंधी कई विवादों में घिरी इस कंपनी की साख पर दिनोंदिन बट्टा लगता रहा। देनदारी के अभाव में दिवालिया होने तक पहुंच गई।

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