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बनारस में आज से बदले समय पर खुलेंगी दुकानें, केवल आवश्यक वस्तुओं को सभी दिन खोलने की इजाजत

लॉकडाउन में कई दुकानों के खोलने में छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार से ज्यादातर दुकानों के खुलने और बंद होने का समय बदल दिया है। यह दुकानें अब सुबह सात...

बनारस में आज से बदले समय पर खुलेंगी दुकानें, केवल आवश्यक वस्तुओं को सभी दिन खोलने की इजाजत
वाराणसी वरिष्ठ संवाददाताSun, 10 May 2020 12:11 AM
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लॉकडाउन में कई दुकानों के खोलने में छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार से ज्यादातर दुकानों के खुलने और बंद होने का समय बदल दिया है। यह दुकानें अब सुबह सात से दोपहर बजे तक खुलेंगी। इनमें सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं। अभी तक यह ये दुकानें सुबह 10 से शाम पांच बजे तक खुलती थीं। हालांकि शराब की दुकानों के समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूर्व निर्धारित समय सुबह 10 से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। 

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की डिमांड की देखते हुए तीन मई को कई प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया था। तब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय सुबह 10 से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया था। हालांकि इस दौरान यह देखने में आया दिनभर के समय का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे थे। काफी संख्या में लोग शहर में घूमने के लिए निकल जाते थे।

उधर, बढ़ती गर्मी को देखते हुए व्यापारी संगठन दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में संशोधन की मांग कर रहे थे। लिहाजा, सभी पक्षों को देखते हुए गुरुवार को समय में बदलाव करते हुए 10 मई से लागू करने का आदेश दिया गया था। बताया कि नगरीय इलाकों में स्थित मार्केट तथा एकल दुकानें, जहां आवश्यक वस्तुएं जैसे-दवाई, राशन, अनाज, गल्ला, दूध, दुग्ध उत्पाद, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशुचारा, पशु चिकित्सा, खेती से जुड़े सामान जैसे-बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी उत्पाद, सूखी खाद्य सामाग्री बिकती हों, अब वह सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेगी। 

मोबाइल फोन व बिल्डिंग मैटेरियल्स सहित कई दुकानदारों को झटका 
डीएम ने मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मैटेरियल्स, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानों को केवल गुरुवार व शुक्रवार को सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी है। आदेश से इनसे जुड़े दुकानदारों को काफी झटका लगा है।

ग्रामीण इलाकों में एकल दुकानों में सभी सामान मिलेंगे 
ग्रामीण क्षेत्रों के मार्केट, मार्केट प्लेस, मार्केट काम्प्लेक्स, कटरा, रोड साइड कतारबद्ध दुकानों के मार्केट में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें तथा एकल दुकानों की श्रेणी में सभी प्रकार की दुकानें सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुले रह सकते हैं। इनसे जुड़े  दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चेन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी सुबह सात से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे। 

होम डिलीवरी व ठेले भी पांच बजे तक मान्य 
आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम-घूम कर ठेले, वाहनों के जरिए बिक्री सभी सात दिन शाम पांच बजे तक ही होगी। 

दवा व गल्ला मंडियां अब सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी 
आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में आठ सब्जी मंडी, विश्वेश्वरगंज गल्ला मंडी, सप्तसागर दवा मंडी एवं अन्य गल्ला या दवा मंडियां तथा ग्रामीण क्षेत्र की सभी गल्ला मंडियां सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं। इनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कर्मचारियों के साथ निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे। 

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