वाराणसी में धार्मिक स्थल, बार और शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी
जिले में भी सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके तहत दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें, धार्मिक...
वाराणसी। वरिष्ठ संवाददाता
प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले में भी सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके तहत दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि इस अवधि में सुबह सात से दोपहर एक बजे तक दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, सब्जी व फल मंडी खुलेंगी।
जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने महामारी अधिनियम-1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के तहत आदेश जारी करते हुए जनसामान्य व उनके वाहनों के आवागमन, सभी व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। रोडवेज बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के साथ सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। वहीं मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल की दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, अस्पताल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई वाले सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम, उनके कर्मचारी व वाहन भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इन पर प्रतिबंध नहीं
- पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स व सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर
- औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य
- सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा
- बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं क्रय केंद्र
-दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा
- ट्रेन, बस व हवाई जहाज के यात्री, मरीज, कोविड टेस्ट तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों का आवागमन, उनके वाहन व ऑटो
- सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और मालवाहक वाहन
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्री टिकट के साथ
- स्वीगी और जोमेटो के साथ-साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन से डिलीवरी करने वाले
प्रतिबंध का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें
डीएम ने स्पष्ट किया कि साप्ताहिक बंदी पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी। जिले में हर व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा। दो गज सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निर्देश दिया कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थाना, तहसील, बीडीओ, ईओ व लेखपालों के स्तर से किया जाय।