
न्यायालय की अवमानना में एक्सईएन तलब
Varanasi News - वाराणसी में स्थाई लोक अदालत ने विद्युत वितरण खंड- अष्टम के अधिशासी अभियंता को 18 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है। कज्जाकपुरा निवासी राम मूरत सोनकर ने परिवाद दायर किया था, जिसमें एक्सईएन पर आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है।
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। स्थाई लोक अदालत ने पूर्वांचल के विद्युत वितरण खंड-अष्टम (कज्जाकपुरा) के अधिशासी अभियंता को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने इसके लिए 18 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने एक्सईएन को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अच्छे लाल गुप्ता, सदस्य श्रीप्रकाश मिश्रा और अर्चना श्रीवास्तव की ओर से कोर्ट नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट नोटिस के अनुसार कज्जाकपुरा निवासी राम मूरत सोनकर ने स्थाई लोक अदालत में परिवाद दायर किया है। इसमें कज्जाकपुरा डिविजन के एक्सईएन को विपक्षी बनाया गया है।
परिवाद ने बताया था कि कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। परिसर पर बकाया बताकर आवेदन निरस्त कर दिया गया। न्यायालय ने 22 मई को सुनवाई कर आदेश पारित किया था कि विपक्षी अधिशासी अभियंता संयोजन संख्या 4829911000 से संबंधित मूल रजिस्टर न्यायालय में प्रस्तुत करें, लेकिन विपक्षी ने न्यायालय के आदेश का पालन लगभग छह महीने से अधिक का समय बीतने बाद भी नहीं किया, बल्कि 10 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया कि दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में आदेश का अनुपालन नहीं कर न्यायालय की अवमानना की गई। इसलिए 18 दिसंबर को एक्सईएन को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया।

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