ट्रांसपोर्ट नगर भूमि अधिग्रहण में किसानों को आंशिक राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अधिग्रहीत भूमि के खिलाफ दाखिल याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार कर ली हैं। कोर्ट ने उन किसानों...
प्रयागराज। विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अधिग्रहीत भूमि के खिलाफ दाखिल याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार कर ली हैं। कोर्ट ने उन किसानों की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनका अवार्ड घोषित किया जा चुका है और उनके भूस्वामियों ने मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है।
जिन भू स्वामियों की जमीनों का न तो अवार्ड घोषित किया गया और न ही उन्होंने मुआवजा प्राप्त किया है, कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि इन किसानों का जमीन पर कब्जा बरकरार रहेगा और सरकार उन्हें तब तक वहां से नहीं हटा सकती, जब तक अवार्ड घोषित करके मुआवजा नहीं दिया जाता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली ठाकुर प्रसाद व अन्य और हरिवंश पांडेय सहित कई किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है।