टीडीएस-टीसीएस में संशोधन को अब मिलेंगे दो वर्ष
Varanasi News - वाराणसी में एक अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लागू हो गया है। टीडीएस और टीसीएस में पहले से ज्यादा सख्ती होगी, लेकिन कुछ राहत भी मिली है। अब संशोधन के लिए केवल दो साल का समय होगा। वरिष्ठ कर अधिवक्ता का कहना है कि नया अधिनियम सरल है, जिससे करदाताओं को कागजात केवल दो साल तक संभालने होंगे।

वाराणसी। एक अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लागू हो गया है। इसमें टीडीएस और टीसीएस संबंधी मामलों में पहले से ज्यादा सख्ती होगी हालांकि कुछ राहत मिली है। पुरानी व्यवस्था (आयकर अधिनियम 1961) में टीडीएस में संशोधन पर कोई स्पष्ट सख्त सीमा नहीं थी, जिससे छह साल तक करेक्शन संभव होता था। लेकिन अब केवल दो वर्ष का समय दिया गया है। सीए अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि पैन में किसी प्रकार की त्रुटि, चालान की राशि में त्रुटी आदि पर दो साल के बाद संशोधन नहीं हो सकेगा। वरिष्ठ कर अधिवक्ता आसिम जफर ने बताया कि नया अधिनियम कई मामलों में पहले से ज्यादा संक्षिप्त और सरल है।
इससे करदाताओं को केवल दो साल तक ही कागजात संभालने होंगे। कुछ पेचीदगी भी सामने आएगी। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की वेबसाइट में परिवर्तन हो गया है। दोनों अधिनियम की विंडो है। पुराने मामले पहले के अधिनियम के अनुसार चलेंगे।
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