पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले में आरोपी विधायक समेत छह बरी
Varanasi News - वाराणसी में विशेष न्यायाधीश ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अभय सिंह सहित छह लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। 2002 में हुए इस हमले में धनंजय सिंह और उनके साथी घायल हुए थे। अदालत का फैसला सुनने के समय कोर्ट में भारी भीड़ थी।

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में बुधवार को पूर्व सांसद धंनजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले का मामला में आरोपी बाहुबली विधायक अभय सिंह समेत छह आरोपी को बरी कर दिया। साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। दो दिन पहले सभी पक्षों के ओर से विधि व्यवस्था और लिखित बहस दाखिल की थी। अब इस मामले 15 अप्रैल को फैसला आनी थी। कोर्ट में फ़ैसला सुनने के समय खचाखच भरी हुई थी। इस दौरान अभियोजन की ओर से अजय सिंह , शशि कांत राय , आदित्य वर्मा, एडीजीसी विनय सिंह ने उपस्थित थे ।
जबकि बचाव पक्ष की ओर से शैलेन्द्र सिंह, वरुण प्रताप सिंह आदि काफी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।प्रकरण के अनुसार चार अक्टूबर 2002 को तत्कालीन विधायक और पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ सफारी वाहन से जौनपुर लौट रहे थे। इसी दौरान वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास बोलेरो से उतरे अभय सिंह और उनके 4–5 साथियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में धनंजय सिंह, उनके गनर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए। इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। इस मामले में वादी धनंजय सिंह ने गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में नाम सामने आने पर पुलिस ने विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह को भी नामजद कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में सभी पक्षों के बहस सुनने के बाद फ़ैसला के लिए तिथि नियत थी। बुधवार के लगभग सवा एक बजे कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया।
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