
अधिभार में 100 प्रतिशत की मिलेगी छूट
Varanasi News - बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना एक दिसंबर से शुरू होगी। इस योजना में बकाए के साथ मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीन चरणों में लागू होने वाली इस योजना में विद्युत चोरी के मामलों में भी छूट मिलेगी। पंजीकरण के लिए पहले 2000 रुपये या 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) एक दिसंबर से शुरू होने जा रही है। बकाये के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। किस्त में भी बकाया जमा करने पर मूलधन में छूट का लाभ मिलेगा। तीन चरणों की इस योजना में विद्युत चोरी वाले प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट मिलेगी। यह जानकारी शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह और अधीक्षण अभियंता राम अवतार ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए पहले 2000 रुपये अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि योजना को तीन चरणों में लागू की जाएगी। प्रथम चरण पहली से 31 दिसंबर तक। द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी तक एवं तृतीय चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। पंजीकरण के बाद एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को 31 मार्च वर्ष 2025 अथवा इससे पूर्व के विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ-साथ प्रथम चरण के 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर मूल बकाये में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसी प्रकार एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को द्वितीय एवं तृतीय चरण में 20 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत की छूट मूल बकाये में दी जाएगी। प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा तृतीय चरण की समाप्ति तक बकाया भुगतान न करने पर उसे डिफाल्टर श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

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