सात साल की बच्ची से रेप में पिता-ताऊ को उम्रकैद
Varanasi News - वाराणसी की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक चिकित्सक पिता और उसके ताऊ को सात वर्षीय बेटी के शारीरिक शोषण के मामले में दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद और एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। पीड़िता की मां ने...

वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट, तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने सात वर्षीय बेटी का शारीरिक शोषण करने में चिकित्सक पिता और ताऊ को दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी संदीप जायसवाल एवं अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के मुताबिक बालिका की मां ने लंका थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि सात वर्ष की बेटी के साथ अपने पिता के घर वाराणसी में रह रही थी। 23 मार्च 2018 को उसकी बेटी को स्कूल की छुट्टियों में उसके कार्डियोलाजिस्ट पिता हल्द्वानी ले गये। इस दौरान जब भी बेटी से बात होती थी तो वह डरी सी रहती थी। रो-रोकर बनारस घर आने के लिए कहती थी। 30 मार्च 2018 को पति ने बच्ची को ले जाने के लिए कहा।
महिला ने बताया कि जब बेटी से मिली तो वह लिपटकर रोने लगी। बनारस आने के बाद बेटी ने बताया कि पिता उसके साथ गंदा काम करते थे। एक दिन पिता और ताऊ ने अश्लील वीडियो दिखाकर उससे घिनौनी हरकत की। कोर्ट में बालिक की मां समेत 12 गवाहों के बयान के बाद पिता और ताऊ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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