Varanasi News: रोड दुर्घटना में इंजीनियर भी होंगे जिम्मेदार : डीएम
Varanasi News: वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं की जांच के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि दुर्घटना के लिए रोड इंजीनियर की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने स्कूली वाहनों का फिटनेस टेस्ट एक सप्ताह में कराने का भी निर्देश दिया।

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण पता करें। दुर्घटना में रोड इंजीनियर की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जुलाई में हुई सड़क दुर्घटनाओं की जांच एडीएम सिटी के माध्यम से कराई जाए। डीएम शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा और जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समितियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने सड़क सुरक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर प्रवर्तन और चिह्नित ब्लैक स्पॉटों पर सुधार के लिए हुए उपायों आदि की समीक्षा की। कहा कि निलम्बित वाहन या नोटिस जारी किए गए वाहन अगर रोड पर चल रहे हैं तो एआरटीओ उनकी लिस्ट दें।
सड़क सुरक्षा के उपाय
उन्होंने कहा कि अधिक चालान वाले वाहनों को अभियान चलाकर सीज किया जाए और इनके चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करें। डीएम ने एडीएम सिटी को अब तक सीज हुए वाहनों को वेरीफाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि अवैध और बिना फिटनेस के चलने वाले स्कूली वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने सभी स्कूली वाहनों का फिटनेस टेस्ट और जिला परमिट एक सप्ताह के भीतर कराने का निर्देश दिया।
अन्य सुरक्षा निर्देश
डीएम ने सीडीओ को राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाली सड़कों पर स्पीड ब्रेकर सहित अन्य जरूरी सुरक्षा उपाय न करने वाले पीडब्ल्यूडी और एनएचएई के अभियंताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कहा कि सुरक्षा मानकों के अनुसार सड़कों के लिंक्ड /कनेक्टिंग रोड पर रंबल स्ट्रिप, साइनेज और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार, एआरटीओ सौम्या कुलश्रेष्ठ, यात्री कर अधिकारी अखिलेश पांडेय समेत अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
पेट्रोल पंप से संबंधित निर्देश
बिना सर्विस लेन वाले पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी करने का एडीएम सिटी को निर्देश दिया। हॉस्पिटल, बैंक और होटल के सामने भी सर्विस लेन और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। रोडवेज के एआरएम को कैंट स्टेशन की बसों को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया। हिदायत दी कि फ्लाईओवर के नीचे कोई बस खड़ी न हो। उन्होंने कहा कि जितने भी मैरिज लॉन बिना अनुमति के हाइवे एक्सेस किए हुए हैं, उन्हें एनएचएआई नोटिस जारी करे। जिलाधिकारी ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में सहायता के रूप में मिलने वाली दो लाख की प्रतिकर धनराशि का लाभ दुर्घटना प्रभावित लोगों को देने का निर्देश दिया.


