खुदकुशी को उकसाने में दस साल कारावास

Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News - वाराणसी में एक नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने राजेश्वर कुमार वर्मा को दस वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। लड़की ने सल्फास की गोली खाई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मामले की जांच पुलिस ने की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था।

खुदकुशी को उकसाने में दस साल कारावास

वाराणसी, संवाददाता। नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने में अदालत ने एक अभियुक्त को दंडित किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की कोर्ट ने भड़ाव (जंसा) के राजेश्वर कुमार वर्मा उर्फ राजेश्वर वर्मा को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी पवन जायसवाल और वादी के अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद ने पक्ष रखा।अभियोजन के अनुसार जंसा के व्यक्ति ने 14 अक्तूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री का घर के सामने रहने वाला राजेश्वर पटेल शोषण करता रहा।

यह बात लड़के के पिता, भाइयों अरविंद पटेल और दिलीप पटेल को पता चल गई। जिसके बाद मामले को खत्म करने के उद्देश्य से राजेश्वर ने लड़की को मारने की योजना बनाई। 13 अक्तूबर 2019 को लड़की को फुसलाकर बुलाया और सल्फास की गोली खिला दी। आरोपी ने पहले ही सल्फास खा लिया था। थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ने पर लड़की ने घरवालों को बताया कि राजेश्वर ने कुछ खिला दिया है। इस पर उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद राजेश्वर के घरवालों ने उसे भी भर्ती कराया था। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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