व्यापारी पर हमले और लूटपाट में आरोपियों पर केस का आदेश
वाराणसी की एसीजेएम कोर्ट ने व्यापारी मुकुंद यादव पर हमले और लूटपाट के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे का आदेश दिया। यह आदेश हरतीरथ निवासी मुकुंद यादव की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। आरोपियों में उमेश सिंह, मुकेश सिंह, कुणाल सिंह और हिंदू युवा वाहिनी के 15 सदस्य शामिल हैं।

वाराणसी, संवाददाता। एसीजेएम (नवम) अमित कुमार यादव की कोर्ट ने व्यापारी पर हमला और लूटपाट में आरोपियों पर मुकदमे का आदेश दिया। अदालत ने बुधवार को यह आदेश हरतीरथ निवासी मुकुंद यादव के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक को दिया। मामले में उमेश सिंह, मुकेश सिंह, कुणाल सिंह उर्फ गोलू और हिंदू युवा वाहिनी के 15 सदस्य आरोपी हैं। वादी मुकुंद यादव के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और धनंजय कुमार ने अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि हरतीरथ चौराहे पर उनकी तीन दुकानें है। एक दुकान पर उमेश सिंह और मुकेश सिंह अपना दावा ठोकते हैं।
आरोप है कि 18 मार्च को दोनों ने कुणाल सिंह उर्फ गोलू और उसके हिंदू युवा वाहिनी के 15 साथियों के साथ उनके ऊपर हमला कर दिया। इससे उन्हें चोट आयी। आरोपी उनके हरतीरथ स्थित मकान में जबरन घुस गए। घर में रखे बिल्डिंग मैटेरियल तोड़ डाले। इस दौरान लूटपाट भी की गई। उन्हें गंभीर चोटें आई। पुलिस को सूचना देने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
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