शिवपुर थानाध्यक्ष को कोर्ट ने किया तलब
वाराणसी में सिविल जज तरुण कुमार सिंह ने दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों निशांत और शीतांशु सिंह के खिलाफ कुर्की आदेश के अनुपालन न करने पर कठोर कदम उठाया है। पीड़िता ने 2024 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि उसके साथ दुराचार किया गया। कोर्ट द्वारा दोनों आरोपियों को तलब किया गया।

वाराणसी। सिविल जज (जूनियर डिविजन/एफटीसी 14) तरुण कुमार सिंह की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दो आरोपी निशांत सिंह और शीतांशु सिंह के खिलाफ कुर्की के आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने शिवपुर थानाध्यक्ष को नोटिस देकर एक जुलाई को तलब किया है। स्पष्टीकरण भी मांगा है। अभियोजन के अनुसार चितईपुर निवासी पीड़िता ने वर्ष 2024 में शिवपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पीड़िता के पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी। उसके पिता और विपक्षी संजय कुमार से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। संजय और उसकी पत्नी पीड़िता को घर ले गए।
संजय के पुत्र निशांत सिंह (शिवम) ने 27 मई 2021 को दुराचार किया था। पीड़िता ने यह बात संजय और उसकी पत्नी को बताई तो उन्होंने निशांत से शादी कराने का भरोसा दिया। इसके बाद निशांत नौकरी के लिए पुणे चला गया।बाद में निशांत के छोटे भाई शितांशु ने पीड़िता का रेप किया। पीड़िता किसी तरह जान बचाकर जयपुर चली गई। वहां की पुलिस को सारी बात बताई लेकिन घटना वाराणसी की है बोलकर प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया। कार्रवाई नहीं होने पर उसने कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद विवेचना में पुलिस ने सभी आरोपी को क्लीन चिट दे दी। बाद में कोर्ट में पीड़िता ने अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और अश्वनी दुबे के माध्यम से दोबारा अर्जी दाखिल की। इस पर दोनों आरोपियों को तलब किया गया। दोनों के खिलाफ कुर्की का आदेश भी जारी किया गया था।
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