Varanasi News: पुलिस पर साजिश का आरोप खारिज

हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में चाकूबाजी के आरोपी पंकज मौर्या को बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए साजिश के आरोप अदालत ने खारिज कर दिए। आरोपी पर आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता पर चाकू से हमला किया था। मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र का है।

Varanasi News: पुलिस पर साजिश का आरोप खारिज

Varanasi News: वाराणसी। चाकूबाजी के आरोपी को बचाने के लिए पुलिस पर साजिश रचने, फर्जी बरामदगी दिखाने और अहम साक्ष्य छिपाने के लगाए गए आरोप अदालत ने खारिज कर दिया।

आरोपियों और शिकायतकर्ता का विवाद

बजरडीहा निवासी आरोपी पंकज मौर्या की बहन पूजा मौर्या की ओर से दायर प्रार्थना-पत्र में तत्कालीन भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, उप निरीक्षक दीपक कुमार, पवन पांडेय, निर्भय सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप सिंह, कांस्टेबल राम नगीना मौर्य पर साजिश रचने के आरोप थे, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने खारिज किया। पुलिसकर्मियों की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने पैरवी की। मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा का है।

चाकूबाजी की घटना

सात जनवरी 2026 की रात चारपहिया वाहन खड़ा करने को लेकर राहुल कुमार उर्फ मटरू और पंकज मौर्या के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि कहासुनी के दौरान पंकज ने राहुल पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके सीने के नीचे गहरा घाव हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बाद में पूजा मौर्या ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर पुलिस अधिकारियों पर विपक्षियों से मिलीभगत, थाने में मारपीट, फर्जी बरामदगी और काशी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की सीसीटीवी फुटेज छिपाने का आरोप लगाया。

सामान्य प्रश्न

पंकज मौर्या पर क्या आरोप था?
पंकज मौर्या पर आरोप था कि उसने राहुल पर धारदार चाकू से हमला किया जिससे उसके सीने के नीचे गहरा घाव हो गया।
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