धनंजय सिंह पर हमले में दो गवाहों से दोबारा होगी जिरह
Varanasi News - वाराणसी में विशेष न्यायाधीश ने 24 साल पुराने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में बचाव पक्ष के दो गवाहों से पुनः जिरह की अनुमति दी है। वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र दिया गया था और वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा जिरह का आदेश दिया गया।

वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने 24 साल पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बचाव पक्ष के दो गवाहों से पुनः जिरह की अनुमति दी है। फैजाबाद के तत्कालीन सरकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह और फार्मास्टिक सुभाकर यादव से 12 फरवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिरह का आदेश दिया है। वादी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से प्रार्थना-पत्र दिया गया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय सिंह और वादी के निजी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, शशिकांत राय उर्फ चुन्ना और आदित्य वर्मा ने पक्ष रखा। अभियुक्त अभय सिंह का दावा है कि घटना के वक्त वह लखनऊ स्थित एक सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे।
इलाज करनेवाले डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह और फार्मास्टिक सुभाकर यादव से बचाव पक्ष ने गवाही कराई थी। दोनों से अभियोजन की ओर से जिरह हुई थी। अभियोजन का कहना है कि कुछ तथ्यों पर बहस नहीं हो सकी थी। जिनपर चर्चा आवश्यक है। प्रकरण के अनुसार 4 अक्तूबर 2002 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर नदेसर क्षेत्र में स्थित टकसाल सिनेमा के पास फायरिंग हुई थी। जिसमें धनंजय सिंह, उनके गनर, ड्राइवर लोग घायल हो गए। मामले में धनंजय सिंह ने गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में नाम सामने आने पर पुलिस ने विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह को भी नामजद किया था।
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