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कोरोना : बनारस में सभी दुकानें 23 व 24 को भी बंद रहेंगी

कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 23 और 24 मार्च को सभी स्थायी व अस्थायी दुकानें, पटरी की दुकानें, ठेलों को बंद करने का आदेश दिया है। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की...

कोरोना : बनारस में सभी दुकानें 23 व 24 को भी बंद रहेंगी
हिन्दुस्तान टीम,वाराणसीSat, 21 Mar 2020 10:19 PM
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कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 23 और 24 मार्च को सभी स्थायी व अस्थायी दुकानें, पटरी की दुकानें, ठेलों को बंद करने का आदेश दिया है। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान (अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, सब्जी, फल, दवाई की दुकानें पैथोलॉजी लैब, डॉक्टर क्लीनिक, परिवहन, कूरिअर शॉप, गोदाम और सभी प्राइवेट व निजी अस्पताल) बंदी से मुक्त रहेंगे। उधर, सभी राजस्व न्यायलय में अगले तीन सप्ताह तक सामान्य तिथि दी जाएगी। केवल निर्धारित समय में आदेश देने वाले केसों की ही 24 मार्च के बाद सुनवाई होगी।

डीएम ने बताया कि 24 मार्च से 29 मार्च तक सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, कैफे, खाने पीने की, चाट-स्नैक्स की दुकानें, ठेले (सब्जी-फल छोड़कर), तम्बाकू, गुटखा, पान, चाय की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में सभी अभिलेखागार भी बंद रहेंगे। इनसे कोई नकल जारी नहीं की जाएगी।

वहीं, कोरोना संक्रमण से जुड़े मरीजों पर फोकस करने के लिए जिले के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों की सामान्य ओपीडी भी बंद रहेगी। वहां केवल इमरजेंसी और सर्दी, कोल्ड, फ्लू, बुखार संबंधी मरीज ही देखे जाएंगे। इमरजेंसी में हर प्रकार की बीमारी देखी जाएगी। सरकारी अस्पतालो में दोनों शिफ्ट में सर्दी, कोल्ड, फ्लू, बुखार व कोरोना की ओपीडी चलाई जाएगी। डीएम ने सलाह दी है कि बिना इमरजेंसी वाले मरीज फोन से ही डॉक्टर से संपर्क करें।

डीएम के अनुसार राज्य सरकार के कार्यालयों में 29 मार्च तक रोस्टरिंग जारी की जा रही है। कार्यालयों के आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन ड्यूटी करेंगे। फील्ड के कर्मचारी प्रतिदिन ड्यूटी करेंगे।

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कॉमर्शियल कोर्ट 28 मार्च तक रहेंगे बंद

जिला जज उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के अंतर्गत आने वाले सभी कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्यूजेशन, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी 28 मार्च तक बंद रहेंगे। किन्तु गिरफ्तार किए गए लोगों की जमानत व रिमांड अवकाश दिवसों की प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी। जिला जज ने न्यायालय कर्मियों से अपील की है कि वे भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बिना वजह लंबी यात्रा से भी परहेज करें। कोरोना वायरस के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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