
अवैध निर्माण, प्लॉटिंग पर बरती जाए सख्ती
Varanasi News - वाराणसी में वीडीए ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर सख्ती से नियंत्रण लगाने के लिए कार्यशाला आयोजित की। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण की अनुमति तभी दी जाए जब सभी मानक पूरे हों। उन्होंने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में अवैध निर्माण/प्लॉटिंग पर नियंत्रण, मानचित्र स्वीकृति के संबंध में वीडीए मुख्यालय में मंगलवार को कार्यशाला आयोजित की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग करने वालों पर सख्ती बरती जाए। उन्होंने सभी जोनल अधिकारी, जेई को निर्देशित किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति तभी दी जाए जब सभी मानकों का पालन हो। कहा कि अवैध प्लॉटिंग के झांसे में आकर लोग अपना पैसा फंसा देते हैं। वीडीए के अफसरों को आम लोगों के साथ प्लॉटिंग करनेवालों को भी नियमों के प्रति अभियान चलाकर जागरूक करना चाहिये।

उन्होंने कहा कि आवासीय प्लॉटिंग के लिए न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिये। प्लॉटिंग क्षेत्र के न्यूनतम 15 प्रतिशत में पार्क अथवा खुला स्थान होना चाहिये। प्लॉट के संपर्क मार्ग भी न्यूनतम 9 मीटर चौड़े होने चाहिए। प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा के डूब क्षेत्र या बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं होना चाहिए। भूखंड खरीदने वालों के लिए सावधानियां - महायोजना के अनुसार संबंधित क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय होना चाहिए। - क्षेत्र वन, पर्यावरण, सिंचाई विभागों द्वारा प्रतिबंधित घोषित न किया गया हो - प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा के उच्चतम बाढ़ बिंदु से 200 मीटर के अंदर स्थित न हो

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