हत्यारोपी की जमानत खारिज

पुरानी रंजिश में सब्जी कारोबारी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अभय कृष्ण...

हत्यारोपी की जमानत खारिज
Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसीThu, 1 Aug 2024 04:15 PM
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वाराणसी। पुरानी रंजिश में सब्जी कारोबारी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने पुरानापुल, पुलकोहना (सारनाथ) निवासी लवकुश सोनकर की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और अजय पाल ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा गुंजा देवी ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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