सामूहिक रूप से अमरनाथ यात्रा के नियम में बदलाव
इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए समूह रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब समूह पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या छह और अधिकतम 30 होगी। आवेदन के साथ शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नहीं देना होगा। यात्रा का पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है।

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसका लाभ तीर्थयात्रियों और श्राइन बोर्ड दोनों को होगा। नए नियमों के अनुसार अब यात्रा के लिए समूह पंजीकरण कराने वालों को तय शुल्क डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से आवेदन के साथ नहीं देना होगा। समूह के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का निर्धारण भी कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब समूह पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या छह और अधिकतम 30 होनी चाहिए। पहले आवेदन के साथ ही प्रति व्यक्ति तय शुल्क डीडी से जमा करना होता था।
अब आवेदन श्रीअमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को भेजना होगा। इसमें उस तारीख का उल्लेख भी होगा जब समूह तीर्थयात्रा करना चाहता है। श्राइन बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद प्रतिव्यक्ति 250 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इसे अब ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी दी गई है। हालांकि आवेदन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट देने का प्रावधान पूर्व की भांति ही है। चंदनबाड़ी में प्रतिवर्ष सेवा शिविर लगाने वाले काशी के दिलीप सिंह बंटी ने बताया कि इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यात्रियों को आवेदन पत्र श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को संबोधित करते हुए श्रीनगर के पते पर डाक से भेजना होगा। वहां का पता सेकंड फ्लोर ब्लॉक 3 इंजीनियरिंग कंपलेक्स, राजबाग श्रीनगर, पिन कोड-190008 है।
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