ज्ञानवापी वुजूखाने सर्वेक्षण में सुनवाई अब 5 मई को
Varanasi News - इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति और वुजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण के लिए याचिका पर सुनवाई 5 मई को होगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपासना स्थल कानून से संबंधित याचिका...

प्रयागराज/वाराणसी, हिटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति के अलावा वुजूखाने का एएसआई से सर्वेक्षण के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई 5 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपासना स्थल कानून को लेकर दाखिल याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के कारण दिया है। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि उपासना स्थल कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, मूल याचिका से संबद्ध याचिका में 21 अप्रैल को सुनवाई संभावित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख निर्धारित कर दी।
शृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह की सिविल पुनरीक्षण याचिका के साथ संबद्ध 1991 के स्वयंभू लार्ड आदि विशेश्वर वाद में अतिरिक्त वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका में हाईकोर्ट ने विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद एवं सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश करने से रोक दिया है।
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