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लूट के मामले में आरोपित को सजा

अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लोकेश राय की कोर्ट ने पांडेयपुर में बैंक आफ बड़ौदा का एटीएम लूटने के इरादे से उसे क्षतिग्रस्त करने और गार्ड पर हमले के आरोपित अजय यादव को चार वर्ष दो माह कैद की सजा सुनायी...

लूट के मामले में आरोपित को सजा
वाराणसी निज संवाददाताThu, 18 Jan 2018 05:22 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लोकेश राय की कोर्ट ने पांडेयपुर में बैंक आफ बड़ौदा का एटीएम लूटने के इरादे से उसे क्षतिग्रस्त करने और गार्ड पर हमले के आरोपित अजय यादव को चार वर्ष दो माह कैद की सजा सुनायी है। 

एडीजीसी अपर्णा पाठक के मुताबिक 10 नवम्बर 2013 की रात पांडेयपुर स्थित एटीएम को लूट की नीयत से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विरोध पर बदमाश ने गार्ड पर हमला किया और फरार हो गया। बाद में सिगरा पुलिस ने चांदपुर निवासी अजय यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना के बाद अजय के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में आरोपित ने गलत संगत में रहकर अपराध करने और भविष्य में अपराध न करने की बात स्वीकार की थी। इसी आधार पर मुकदमे की सुनवाई हुई और उसे सजा सुना दी गयी।

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