एआरटीओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड
राज्य सूचना आयोग ने गाजीपुर के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयुक्त ने समय से...

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
राज्य सूचना आयोग ने गाजीपुर के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयुक्त ने समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर की है।
शिकायतकर्ता मो. शम्स तबरेज की ओर से 11 अक्तूबर वर्ष-2017 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी/कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने 12 दिसंबर वर्ष-2017 को प्रथम अपील की थी। इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी।
इस प्रकरण को राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने इस मामले को गंभीरता से लिया। सूचना आयुक्त ने कई सुनवाई के बाद जन सूचनाधिकारी को लिखित रूप से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा की एआरटीओ को लगातार नोटिस दी जा रही थी। इसके बाद भी आयोग से पत्राचार नहीं किया गया। इस पर सूचना आयुक्त ने उन्हें दोषी पाते हुए 14 जनवरी वर्ष-2022 में पदस्था जनसूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसकी सूचना परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी गाजीपुर और गाजीपुर के मुख्य कोषाधिकारी को दी गई है।
कोट
जन सूचना अधिकारी पर अर्थदंड लगाया गया है। इससे संबंधित आदेश राज्य सूचना आयोग से प्राप्त हो चुका है।
यूबी सिंह, आरटीओ, प्रवर्तन दल
