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1.69 करोड़ वोटरों को नोटिस, 22 लाख की हुई सुनवाई, अब हर दिन दो घंटे बूथ पर मिलेंगे बीएलओ

1.69 करोड़ वोटरों को नोटिस, 22 लाख की हुई सुनवाई, अब हर दिन दो घंटे बूथ पर मिलेंगे बीएलओ

संक्षेप:

सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह दो घंटे के निर्धारित किए गए समय पर अपने बूथ पर उपस्थित रहें। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बीएलओ के पास मतदाता जाकर फॉर्म-6, फॉर्म-7 व फॉर्म-8 लेकर भर सकते हैं।

Feb 04, 2026 07:40 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में अब तक 1.69 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं । जिसमें से 79 लाख से अधिक नोटिस बीएलओ ने मतदाताओं तक उपलब्ध करा दिए हैं । 22 लाख से अधिक नोटिस पर सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। वहीं, दावे व आपत्तियां छह फरवरी तक दाखिल की जा सकेंगी। ऐसे में अब सिर्फ तीन दिन ही मतदाताओं के पास बचे हैं। अगर वह मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो तत्काल फॉर्म-6 भर दें। ऐसे मतदाताओं के नाम छह मार्च को जारी होने वाली मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। अब हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बीएलओ अपने-अपने बूथ पर मिलेंगे।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह दो घंटे के निर्धारित किए गए समय पर अपने बूथ पर उपस्थित रहें। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बीएलओ के पास मतदाता जाकर फॉर्म-6, फॉर्म-7 व फॉर्म-8 लेकर भर सकते हैं। अवकाश वाले दिनों में बीएलओ बूथ पर नहीं आएंगे। प्रत्येक बूथ पर वोटर सहायता केंद्र बनाया जाएगा। बीएलओ मतदाताओं को फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे। पुरानी वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मतदाताओं की मैपिंग का काम भी करेंगे।

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एसआईआर के तहत छह जनवरी को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। जिसमें 5.67 करोड़ महिलाएं व 6.88 करोड़ पुरुष हैं। मतदाता सूची में 1.04 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका मिलान वर्ष 2003 की सूची से नहीं हो सका है। वहीं 2.22 करोड़ मतदाता तार्किक विसंगति की श्रेणी वाले हैं। दोनों ही तरह के मतदाताओं को नोटिस जारी की जा रही है। नोटिस पर सुनवाई की अंतिम तारीख 27 फरवरी है। छह मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

कुल 3.26 करोड़ वोटरों को जारी होनी है नोटिस

कुल 3.26 करोड़ वोटरों को नोटिस जारी होनी है। जिसमें से 1.04 करोड़ वह वोटर हैं जिनके नाम का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सका है। बाकी तार्किक विसंगति वाले मतदाता हैं। अगर नोटिस पर सुनवाई के लिए जाने का समय वोटर के पास नहीं है तो वह अपनी जगह दूसरे को भी भेज सकता है। उसे सिर्फ एक कागज पर अपने हस्ताक्षर सहित यह लिखना होगा कि उसकी जगह अमुक व्यक्ति भेजा गया है। पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट सहित 13 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।